इमरान खान ने कोर्ट में मांगी माफी, प्रदर्शन में शामिल होने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान इन दिनों अपनी फिल्मों नहीं, बल्कि एक कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। मुंबई में चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद इमरान खान की ओर से अदालत में बिना शर्त माफी मांगी गई और भविष्य में ऐसे किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आश्वासन दिया गया।
दरअसल, 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। इसी दौरान अभिनेता इमरान खान भी वहां पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया था।
कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार?
इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 2 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने सवाल उठाया कि अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक होने के बावजूद अभिनेता को SIR से जुड़े प्रदर्शन में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी? कोर्ट ने कहा कि वह इस प्रक्रिया से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं और उन्हें प्रदर्शन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।
भविष्य में प्रदर्शन नहीं करने का दिया भरोसा

सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि अभिनेता का प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने भविष्य में ऐसे किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आश्वासन भी दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा और बिना शर्त माफी भी जरूरी है। इसके बाद अभिनेता की ओर से माफी और लिखित आश्वासन दिया गया।
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने फिलहाल FRRO के 'लीव इंडिया नोटिस' पर लगी रोक को जारी रखा है। अब FRRO अभिनेता को अपना पक्ष रखने का मौका देने के बाद इस मामले में फैसला करेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।






