एल्विश यादव सांप प्रकरण में 20 जनवरी को होगी सुनवाई, पुलिस ने अदालत में जमा की एटीआर
ओटीटी बिग बास विजेता एल्विश यादव के गले में सांप की वीडियो के मामले में अब 20 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। पुलिस ने शनिवार को जिला अदालत में एटीआर जमा कर दी है। मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रगति राणा की अदालत में चल रही है। एक गाने की शूटिंग के [...]
ओटीटी बिग बास विजेता एल्विश यादव के गले में सांप की वीडियो के मामले में अब 20 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। पुलिस ने शनिवार को जिला अदालत में एटीआर जमा कर दी है। मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रगति राणा की अदालत में चल रही है। एक गाने की शूटिंग के दौरान एल्विश यादव के गले में सांप का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।
Elvish Yadav Rave Party Case: ओटीटी बिग बास विजेता एल्विश यादव के गले में सांप की वीडियो के मामले में अब 20 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। पुलिस ने शनिवार को जिला अदालत में एटीआर जमा कर दी है। मामले की सुनवाई ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रगति राणा की अदालत में चल रही है।
कोर्ट में सुनवाई में पुलिस की तरफ से इससे संबंधित जानकारी कोर्ट में दी गई। वकील जुगल किशोर गुप्ता ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस की ओर से मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दिया गया था। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार 32 बोर के गाने की शूट के दौरान विदेशी सांपों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने ओडिशा के जिला भुवनेश्वर वन्यजीव वार्डन से इस बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस ने चार वीडियो की जांच की थी।
इसमें विदेशी मूल के सांप और छिपकली रखने की अनुमति की बात सामने आई थी। इसके साथ ही पुलिस ने इस मामले में मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को भी जांच में शामिल किया है। राहुल फाजिलपुर ने पूछताछ में बताया कि गाने की शूटिंग के लिए उपायुक्त कार्यालय से अनुमति ली थी। एग्जॉटिक सांप और छिपकली दिल्ली के झाड़ौदा निवासी हार्दिक से मंगवाए गए थे। हालांकि कोर्ट ने गुप्ता की रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए थे।
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने आर्डर जारी करने के लिए 20 दिसंबर का समय तय किया है। वकील ने बताया कि उनकी याचिका में प्रसिद्ध गायब फाजिलपुरिया व एल्विश यादव समेत करीब 50 अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में ‘32 बोर’ नामक गाने में जीव जंतुओं का इस्तेमाल बताया गया है। इससे पहले 6 नवंबर को पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। शिकायत पर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी।
अदालत ने शिकायतकर्ता को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लेकर उनका जवाब दाखिल करने का अवसर दिया है। इस मामले में अब अदालत में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में बादशाहपुर थाना पुलिस जांच कर रही है।
बता दें कि पीपल फार एनिमल संस्था के पदाधिकारी सौरव गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर कर मामला दर्ज करने की मांग की है। एक गाने की शूटिंग के दौरान एल्विश यादव के गले में सांप का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था।