सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, 12 फरवरी को होगी सुनवाई, जाने क्या है पूरा मामला
Sushant Singh Rajput: दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की सुसाइड आज भी लोगों के लिए सस्पेंस बनी हुई है. वहीं सुशांत को गुजरे हुए अर्सा बीत चुका है. मगर सुशांत का नाम फैंस के जहन में अभी भी जिंदा है. सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर सुशांत को लेकर भावुक नजर आते है
Sushant Singh Rajput: दिवगंत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की सुसाइड आज भी लोगों के लिए सस्पेंस बनी हुई है. वहीं सुशांत को गुजरे हुए अर्सा बीत चुका है. मगर सुशांत का नाम फैंस के जहन में अभी भी जिंदा है. सोशल मीडिया पर फैंस अक्सर सुशांत को लेकर भावुक नजर आते हैं. वहीं सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बन चुकी है. इस फिल्म का नाम ‘न्याय: द जस्टिस’ है. हालांकि सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह राजपूत इस फिल्म के पूरी तरह से खिलाफ हैं. जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
इसी साल के जुलाई महीने में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘न्याय: द जस्टिस’ नामक फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित थी. वहीं अगस्त में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 12 फरवरी 2024 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है.
12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ‘न्याय: द जस्टिस’ के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर दिल्ली कोर्ट अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगी. ऐसे में जस्टिस यशवंत वर्मा और रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने सभी संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है.
बता दें कि, सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह का आरोप है कि, फिल्म के मेकर्स उनके मृत बेटे के जीवन का ‘अनुचित व्यावसायिक लाभ’ उठा रहे हैं. जिसके चलते उन्होंने अदालत का रुख किया था. वहीं अगस्त में जस्टिस वर्मा और धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने फिल्म निर्माताओं सहित कई लोगों को नोटिस जारी किया था.
‘न्याय: द जस्टिस’ फिल्म
सुशांत की मौत के एक साल बाद जून 2021 में ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी. हालांकि इस साल जुलाई में दिल्ली HC ने यह कहते हुए फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व और गोपनीयता के अधिकार 2020 में उनकी मृत्यु के साथ ‘समाप्त’ हो गए थे.
अदालत का पक्ष
जस्टिस सी. हरि शंकर की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुशांत के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि, “आक्षेपित फिल्म में शामिल और दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से मीडिया में दिखाई गई वस्तुओं से ली गई है और इसलिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गठन करती है. उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म बनाने में सुशांत के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया है. उनके पिता के तो बिल्कुल भी नहीं.”
सुशांत की मौत
गौरतलब है कि, मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. उनके आकस्मिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी. वहीं सुशांत को फांसी के फंदे से लटका देखकर कई लोगों ने इसे सुसाइड की बजाए मर्डर करार दिया था. मगर सुशांत की मौत के रहस्य से आज भी पर्दा नहीं उठ सका है.
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